“राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना उनके कर्मों का फल” बोले असम के CM

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Assam CM on Rahul Gandhi
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Assam CM on Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता खत्म हो चुकी है। सूरत के कोर्ट ने 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सज सुनाई है। जिसके बाद वह अब पूर्व सांसद हो गए हैं। इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दोषी पाए जाने के बावजूद माफी नहीं मांगने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

Assam CM on Rahul Gandhi
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Assam CM on Rahul Gandhi: असम सीएम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

असम सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तत्काल अयोग्यता के खिलाफ अध्यादेश को खुद फाड़ दिया। कर्म ने उन्हें ये सजा दी, इसमें हमारी क्या गलती है?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के “अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय को जानबूझकर गाली दी”, भाजपा का प्रतिध्वनि करते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी उन लोगों के खिलाफ जानबूझकर अपमान करने की कोशिश थी जो मोदी उपनाम साझा करते हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदू दर्शन को मानने वाला हूं, जो कहता है कि आपको आपके कर्मों को फल मिलता है। कर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है क्योंकि 2013 में उन्होंने अध्यादेश को खारिज कर दिया था। अब, वह भारत जोड़ो करना जारी रख सकते हैं, लेकिन संसद नहीं जा सकते,” श्री सरमा ने कहा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान असम सीएम ने कहा कि राहुल गांधी सरकार द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया है। ओबीसी समुदाय के खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने के कारण उन्हें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और न्यायालय की घोषणा के परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है।

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Assam CM on Rahul Gandhi: हिमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक चुनावी भाषण के दौरान जानबूझकर ओबीसी समुदाय को गाली दी। उन्हें समुदाय से माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने अपने बयान के लिए समुदाय से माफी नहीं मांगी। जो एक नेता के अहंकार को दर्शाता है।”

कांग्रेस के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी को गुरुवार को पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई और परिणामस्वरूप, उन्हें अगले दिन एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि उन्होंने अभी तक एक उच्च न्यायालय में फैसले की अपील नहीं की है।

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