सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में दो साल की सजा बरकरार, जानें आगे क्या होंगे विकल्प

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Rahul Gandhi
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Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में निचले कोर्ट द्वारा दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे।

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सूरत की सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी सरनेम” टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। पिछले गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने गांधी के स्थगन के आवेदन पर 20 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित थी, जिसमें उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

गांधी ने प्रस्तुत किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे “सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे” जो अभी भी कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध हैं।

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Rahul Gandhi: जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया था। जिसके बाद सूरत की निचली अदालत ने राहुल को 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उन्हें लोकसभा सांसद सदस्य से निष्काषित कर दिया गया था। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।

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