Cruise Drugs Case: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को हर शुक्रवार एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थिति और छूट की मांग की गई याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अनुमति दे दी हैं। अब आर्यन को हर हफ्ते एनसीबी के दफ्तर के चक्कर नही लगाने पड़ेगे। बता दें कि जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे की एकल न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जब भी आर्यन खान को समन भेजा जाएगा उन्हें दिल्ली में एनसीबी की विशेष जांच टीम के समक्ष पेश होना होगा। पेश होने से पहले उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि आर्यन मुंबई से बाहर जा रहें हैं तो उन्हें जांच एजेंसी को बताना होगा।
क्या था पूरा मामला?
मुंबई में 2 अक्टूबर की रात एनसीबी की तरफ से एक Cruise पर छापेमारी के बाद से पूरे देश में हंगामा मच गया था। फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन 26 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर 30 अक्टूबर को बाहर आए थे।
आर्यन क्रूज पर नहीं थे: आर्यन के वकील
आर्यन खान के वकील ने उनकी सुनवाई के दौरान बार-बार कहा था कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। सिर्फ अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स बरामद हुआ था जो कि उनके खुद के लिए था न कि बिक्री के लिए। उन्होंने यहां तक कहा था कि आर्यन खान क्रूज पर थे ही नहीं।
तो वहीं एनसीबी (NCB) ने अदालत से कहा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी में लिप्त थे और विदेश में कुछ व्यक्तियों के संपर्क में थे जो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा मालूम होते हैं।
यह भी पढ़ें: Aryan Khan मामले पर Bombay High Court ने कहा- आरोपी के खिलाफ साजिश का नहीं मिला कोई सबूत