Allahabad HC ने शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त एक अंक न देने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मांगा जवाब

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Allahabad HC
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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी को जवाब तलब किया है। कोर्ट की शरण में आये 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने के आदेश का लाभ याची को क्यों नहीं दिया ? कोर्ट ने इस बात का जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस संबंध में जानकारी 7 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा।

Allahabad HC PIC 13 Feb New 1
Allahabad High Court

Allahabad HC: अवमानना पर डाली थी याचिका

ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेन्द्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर दिया है। पिछले वर्ष 25 अगस्त 21 के आदेश से कोर्ट (Court)ने याचिका या अपील दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने का निर्देश दिया था।

काफी लोगों को इसका प्रलोभन भी दिया, याची का कहना था कि उसने भी इस बाबत अपील दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश का लाभ उसे नहीं मिला। कोर्ट ने याची से याचिका की प्रति तीन दिन में सरकारी अधिवक्ता को देने तथा उन्हें इसकी जानकारी लेने का निर्देश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर के तिवारी व राहुल कुमार मिश्र ने बहस की।

याची ने आदेश परीक्षा नियामक को दिखाया था

अवमानना में याचिका का तर्क था, कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्‍यर्थी है। हाई कोर्ट की ओर से पारित विशेष याचिका में वह दूसरा याची था। उसने हाई कोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष पेश किया और एक अंक बढ़ाये जाने की मांग की, लेकिन उसके परीक्षा परिणाम में एक अंक नहीं बढ़ाया। याची के अधिवक्‍ता राहुल कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि उसने भर्ती परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं। एक अंक मिलने के बाद उसका चयन हो जाएगा। इस परीक्षा की उत्‍तर कुंजी जारी होने के बाद करीब 700 अभ्‍यर्थियों ने हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ दोनों खंडपीठों में विशेष याचिका दाखिल की थी।

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