अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले याचिककर्ता को HC से मिली फटकार, कोर्ट ने कहा- ‘लगेगा भारी जुर्माना’

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भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सीएम पद से हटाने के मामले में हाई कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही याचिककर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। इसके लिए याचिककर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका फिलहाल खारिज नहीं की है। इस याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार को हो सकती है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए तीसरी बार हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछली 2 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

संदीप कुमार की इस याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायायधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने कड़ी आलोचना की। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया। इसपर कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिकाों पर सुनवाई की थी। उसी बेंच के पास इस याचिका की भी सुनवाई होनी चाहिए।  

हाई कोर्ट पहले भी दो याचिकाओं को खारिज कर चुका है?

यह कोई पहली दफा नहीं है जब अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर के गई हों। संदीप कुमार की याचिका से पहले हाई कोर्ट दो बार ऐसी याचिकाएं खारिज कर चुका है। 4 मार्च को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने ऐसी ही एक जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा है।

इसके अलावा, जब अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पहली बार जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी तो कोर्ट ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया था कि “याचिकाकर्ता ऐसी कोई भी कानूनी बंदिश साबित करने में सफल नहीं हो सका जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद संभालने से रोकती हो।”

बता दें कि 21 मार्च, 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट (MPMLA) कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें कुछ दिन के लिए ईडी रिमान्ड में भेजा था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा था। मालूम हो कि दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जबकि, दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कुछ ही दिनों पहले संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है।

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