Supreme Court: शोभायात्राओं पर हुए हमलों की जांच रिटायर्ड CJI से करवाने की याचिका खारिज

Supreme Court: जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि क्या आप चाहते हैं ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाए और पूर्व चीफ जस्टिस इसकी अध्यक्षता करे? जस्टिस राव ने कहा कि क्या कोई जज खाली है अगर हो तो आप बताएं।

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Supreme Court: देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभयात्राओं पर हुए हमले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस बाबत हमलों की जांच रिटायर्ड जज से करवाने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रहे

जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि क्या आप चाहते हैं ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाए और पूर्व चीफ जस्टिस इसकी अध्यक्षता करे? जस्टिस राव ने कहा कि क्या कोई जज खाली है अगर हो तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर याचिका दाखिल है ऐसे में मामले को हम देखेंगे। वहीं याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और एकतरफा जांच करने की बात कही। इसलिए कोर्ट की निगरानी में ही मामले की जांच की जाए। जिसे कोर्ट ने नहीं माना।

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Supreme Court: जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया फैसला

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के अलग-अलग शहरों में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अपनी याचिका में गंभीर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से इसकी जांच कराने की मांग उठाई थी।

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