मानहानि केस में Rahul Gandhi दोषी करार, सूरत की कोर्ट ने सुनाया फैसला

0
138
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi

मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाया है। हालांकि उन्हें 15 हज़ार के मुचलके पर तुरंत जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी।

Rahul Gandhi: सूरत की कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। बता दें कि मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे। मानहानि के मामले में राहुल गांधी इससे पहले जुलाई, 2020 में पेश हुए थे।

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here