तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के एकजुट होने पर और बाद में मोदी सरकार का साथ मिल जाने के बाद देश में तीन तलाक की अंधेरी छाया तो हट गई लेकिन अभी भी ऐसी कई कुप्रथा हैं जिनको खत्म किया जाना बाकी है। लेकिन जैसे तीन तलाक को मानने वाले कट्टरवादी लोग थे वैसे ही अन्य कुप्रथाओं को भी मानने वाले परंपरावादी और कट्टर सोच के लोग देश में मौजूद हैं। इस बार विवाद निकाह हलाला जैसी प्रथा पर है। निकाह, हलाला और बहुविवाह की प्रथा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम महिला को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। बता दें कि निकाह हलाला के खिलाफ केंद्र सरकार भी सख्त रवैया अपनाने के बारे में सोच रही है।

खबरों के मुताबिक, निकाह और हलाला के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला समीना बेगम का आरोप है कि उनपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जिसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। समीना के मुताबिक, वह ओखला विहार में किराये पर घर ढूंढ रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी। समीना के मुताबिक, उन लोगों ने धमकी दी कि अगर वह अपनी सलामती चाहती है, तो केस वापस ले ले, वर्ना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। समीना ने कोर्ट से गुजारिश की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सेक्शन 2 को एकतरफा और विवेकाधीन घोषित किया जाए और इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करार दिया जाए।

वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला की प्रथा का विरोध करेगी, जब शीर्ष अदालत आने वाले दिनों में इसकी कानूनी वैधता की पड़ताल करेगी।  ‘निकाह हलाला’ मुसलमानों में वह प्रथा है जो समुदाय के किसी व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी से फिर से शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन इस प्रथा में तलाकशुदा पत्नी को दूसरी शादी कर के किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है तभी जाकर वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी कर सकती है।

~देव कुमार गुप्ता

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