Lakhimpur Kheri Violence के मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब पत्रकार रमन कश्यप की हत्या के मामले में पहले से ही मुकदमा चल रहा है और मामले में विवेचना जारी है। तब फिर नये सिरे से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बनता है।
मालूम हो कि बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों के साथ एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप समेत कुल 8 लोग मारे गये थे।
मृत पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी
मृत पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ अलग से FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
रमन कश्यप के भाई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके पुत्र आशीष मिश्रा सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए अलग से मुकदमा दर्ज कराने के संदर्भ में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
सीजेएम कोर्ट में अजय मिश्रा खिलाफ दी गई थी अर्जी
दाखिल अर्जी पर रमन कश्यप के भाई के वकील ने 1 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में अर्जी पर बहस करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने के मांग की थी।
मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने आदेश के लिए 6 दिसंबर यानी सोमवार की तारीख तय की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सोमवार की शाम तक फैसला नहीं आया। जिसके बाद सीजेएम चिंताराम ने फैसले के लिए 7 दिसंबर यानी मंगलवार की तारीख तय कर दी। मंगलवार को जारी अपने आदेश में जज चिंताराम ने उस अर्जी को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में बीते अक्टूबर महीने की 3 तारीख को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के गांव तिकुनिया में एक कार्यक्रम था। उस समय तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कथिततौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने जीप से सड़क पर चल रहे किसानों को कुचल दिया। जिसमें कुल 4 किसानों की मौत हो गई थी। हादसे में कुल 8 लोग मारे गये थे।