Jignesh Mevani समेत 12 लोगों को 3 महीने की सजा, देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना

Jignesh Mevani, NCP नेता रेशमा पटेल और सुबोध समेत 12 लोगों को साल 2017 में अनुमति के बिना रैली निकालने के मामले में तीन महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।

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Jignesh Mevani
Jignesh Mevani

Jignesh Mevani को गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, वडगाम के विधायक Jignesh Mevani, NCP नेता रेशमा पटेल और सुबोध समेत 12 लोगों को 3 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन लोगों को सजा 2017 में बिना पुलिस के इजाजत रैली निकालने और अवैध रूप से इकट्ठा होने के के मामले में मिली है।

“रैली करना अपराध नहीं पर बिना अनुमति रैली करना अपराध है”

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार की अदालत में इन सभी आरोपियों के खिलाफ फैसला लिया गया। साथ ही न्यायाधीश परमार ने कहा, “रैली करना अपराध नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के रैली करना अपराध है। अवज्ञा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।” कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को तीन महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना लगाया है।

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“आजादी कूच” रैली का किया था नेतृत्व

बता दें कि12 जुलाई, 2017 को Jignesh Mevani और उनके सहयोगियों ने मिलकर बनासकांठा जिले से लेकर धनेरा तक “आजाद कूच” रैली निकाली थी। ये रैली एक दलित की सार्वजनिक तौर पर पिटाई करने वाली घटना के एक साल पूरे होने पर विरोध करते हुए निकाली गई थी।

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धारा 143 के तहत दर्ज किया गया था मामला

दरअसल, Jignesh Mevani के सहयोगियों में से एक कौशिक परमार ने मेहसाणा के कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट से दलित अधिकार मंच के बैनर के साथ रैली करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, शुरूआत में इन्हें अनुमति मिल गई थी लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था।

रद्द होने के बावजूद दलित अधिकार मंच के सदस्यों ने यह रैली निकाली थी। इसके बाद मेहसाणा पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 के तहत गैर कानूनी सभा का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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