Allahabad HC: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों पर सुनवाई जारी

Allahabad HC: सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है। एक केस में सजा पर अमल में देरी के कारण हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया गया है।पंढेर को भी कुछ में फांसी तो अधिकांश में कैद की सजा सुनाई गई है।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ अपीलों की सुनवाई चल रही है। सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ कर रही है।आरोपी सुरेन्द्र कोली पर नाबालिग बच्चियों से दुराचार करने, हत्या कर मांस खाने, कंकाल नाले में फेंकने जैसे नृसंश अपराध करने का आरोप है।
आरोप है कि मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी का केयर टेकर कोली लड़कियों को फंसाता था। पंढेर पर भी दुराचार करने का आरोप है।सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने कोली को कई केसों में फांसी की सजा सुनाई है।

एक केस में सजा पर अमल में देरी के कारण हाईकोर्ट ने फांसी को आजीवन कैद में तब्दील कर दिया गया है।पंढेर को भी कुछ में फांसी तो अधिकांश में कैद की सजा सुनाई गई है।सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर मेडिकल जांच रिपोर्ट आरोपी को दी जा चुकी है। अब सजा के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है।

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Allahabad HC: पिछली सुनवाई में दिया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

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पिछली सुनवाई में कोली की तरफ से अर्जी दाखिल कर पिंकी सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी।कुल 15 केसों में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है।

कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डा विनोद कुमार की देखरेख में किये गए पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश करें।

कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को तीन मार्च तक का समय दिया था। कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने और मांस खाने का आरोप है। जिसमें सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने फांसी की सजा सुनाई है।निठारी नाले में नर कंकाल मिलने के बाद जांच में कई बच्चियों के साथ दुष्‍कर्म और उनकी हत्‍या का खुलासा हुआ था।

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