SC ने Haryana के स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर लगी रोक हटाई

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Haryana: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा (Haryana) के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार (Haryana) को इस कानून का पालन नहीं करने वाली प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से परहेज करने के लिए कहा गया है।

Haryana सरकार ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

इस महीने की शुरुआत में Haryana के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर की सरकार ने हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोटा को अस्थिर और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया गया था। राज्य ने तर्क दिया कि आदेश 90 सेकंड की सुनवाई के बाद पारित किया गया था और उसके वकील को नहीं सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट से मामले की पूरी सुनवाई करने और चार हफ्ते में फैसला सुनाने को कहा।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, “हम हाईकोर्ट से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।” “इस बीच, हरियाणा को कंपनियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि हाईकोर्ट ने पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं …”

सुनवाई के दौरान, दुष्यंत दवे ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए बहस करते हुए कहा कि कानून के “दूरगामी प्रभाव” होंगे, जिसमें आरक्षित नौकरियों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी के कारण निजी क्षेत्र की छोटी फर्मों को बंद करने के लिए मजबूर होने का खतरा भी शामिल है।

Supreme Court
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दवे ने यह भी कहा कि निजी अस्पताल प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि केरल की कई नर्सें कार्यरत हैं। वहीं मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा, “उद्योगों को नुकसान होगा …।” सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता द्वारा तर्क दिया गया कि कानून “यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को कहीं और (नौकरियों के लिए) ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा” और दावा किया कि यह झुग्गियों की समस्या को भी हल करेगा।

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बता दें कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020, पिछले साल नवंबर में पारित किया गया था। 30 हजार रुपये की नौकरियों पर यह कानून लागू होता है। यह कानून इस साल 15 जनवरी से लागू हुआ है, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि यह Haryana में हजारों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।

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