ड्रग्स मामले में Aryan Khan की जमानत पर अब कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से आज आर्यन को राहत नहीं मिल सकी।
आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी रख रहे हैं पक्ष,कहा- NCB के पास कोई सबूत नहीं
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत में आज मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। बताते चलें कि मुंबई में 2 अक्टूबर की रात एनसीबी की तरफ से एक cruise पर छापेमारी के बाद से पूरे देश में हंगामा मचा है। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी अदालत में पक्ष रख रहे हैं।
मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा है कि आर्यन खान विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे थे।
मुकुल रोहतगी ने एनसीबी पर खड़े किए सवाल
मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है।
एनसीबी ने केस प्लान कर के बनाया: मुकुल रोहतगी
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान पर ड्रग्स रखने का केस नही बन सकता है। एनसीबी ने केस प्लान कर के बनाया है। अरबाज़ के पास 6 ग्राम चरस मिलने पर 27 A की धारा पर कार्रवाई कैसे की गयी? NCB ने जिस ड्रग्स चैट के आधार पर ज़मानत पर रद्द करने की अपील की है वो WhatsApp चैट पुरानी है। WhatsApp के आधार पर किसी को ड्रग प्लेनर नही समझा जाता। आर्यन खान पर कोई केस दर्ज नहीं है।
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान पर ड्रग्स केस से पहले कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नही है। अगर 6 ग्राम ड्रग मिले है तो २३ दिन तक किसी को जेल में नही रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रूज़ ड्रग्स केस से जुड़े 20 आरोपियों से आर्यन का कोई लेन देन नही है।