दिल्ली-NCR में Air Pollution को रोकने के लिए CAQM ने दिये कड़े दिशा-निर्देश, जानिए इन 10 प्वाइंट्स में

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दिल्ली-NCR में Air Pollution की बेहद दयनीय स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से किये जा रहे निरोधात्म उपायों को सुनेगा और इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश जारी करेगा।

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर समस्या पर सुनवाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिल्ली-NCR में Air Pollution को कम करने के लिए 10 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।

मंगलवार को हुई सीएक्यूएम की बैठक में दिल्ली सहित हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ शामिल हुए और बैठक में AQI को नीचे लाने के लिए 10 तत्काल उपायों पर सामूहिक निर्णय लिया।

1- दिल्ली-NCR में सभी शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दी गई है।

2- दिल्ली-NCR में कम से कम 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम करेंगे, जबकि निजी प्रतिष्ठानों को भी 21 नवंबर तक अपने संस्थानों में ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3- दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। केवल अतिआवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए ही मालवाहक वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
4- दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5- दिल्ली-NCR में रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे या राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर सभी जगहों पर तत्काल निर्माण कार्यो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

6- सड़कों के निर्माण के लिए सामान इकट्ठा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

7- प्रदुषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वाटर स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन लगाए जाएंगे।

8- उद्योग धंधों में सिर्फ उन्हीं को काम करने की इजाजत मिलेगी जो गैस से संचालित होते हैं। कोयला, डीजल से चलने वाले उद्योगों पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

9- दिल्ली के 300 किमी के दायरे में 11 थर्मल प्लांटों में से 6 को 30 नवंबर तक काम करने से रोक दिया गया है।

10- दिल्ली -NCR में डीजल के 10 वर्ष से अधिक और पेट्रोल के 15 वर्ष से अधिक समय का कोई वाहन नही चलाए जाएंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली -NCR में हवा का स्तर इतने खराब स्तर पर पहुंच गया है कि आम लोगों को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। अस्पतालों में वायु प्रदूषण से होने वाली कई गंभीर बीमारियों को मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत सख्त है और आज भी इस मामले की सुनवाई करेगा।

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