Advance Tax जमा करने की 15 मार्च है आखिरी तारीख, यहां जानें टैक्स जमा करने का पूरा प्रोसेस वरना देना होगा भारी जुर्माना

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Advance Tax Payment Deadline

Advance Tax: सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। एडवांस टैक्स चुकाने की आखिरी तारीख आज यानी 15 मार्च है। यदि आप आज इसे जमा करने से चूके जाते हैं तो आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किस्त भरना पड़ेगा। इसके बाद सरकार टैक्स चुकाने का कोई दूसरा मौका नहीं देगी। दरअसल, एडवांस टैक्स सभी को नहीं भरना होता है, यह केवल उन लोगों को भरना होता है जो 10,000 से ज्यादा का टैक्स अदा करते हैं।

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चार किस्तों में चुका सकते हैं Advance Tax

Advance Tax चुकाने के लिए स्पेशल छूट दी जाती है। करदाता अपना टैक्स चार किस्तों में चुका सकते हैं। टैक्स कानून के मुताबिक टैक्सपेयर्स को सालाना अनुमानित टैक्स को 15%, 45%, 75% और 100% की किस्त में चुकाना होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ये चार किस्तें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक चुकानी हैं। यदि आप इससे लेट होते हैं तो आपको प्रति माह 1% की दर का जुर्माना भरना होगा और अगली किस्त 3 महीने बाद आती है तो उस हिसाब से आपको 3 महीनों का जुर्माना भरना होगा।

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किसे नहीं देना एडवांस टैक्स

जैसा कि हमने बताया Advance Tax सबको नहीं देना होता है। यह केवल उस व्यक्ति को अदा करना होता है जो 10,000 या उससे अधिक टैक्स पे करता है। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी कमाई बिजनेस के अलावा किसी चीज अन्य बिजनेस से हो रही है यानी अगर आपकी कमाई का स्रोत केवल सैलरी है तो ऐसे में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कंपनी पहले ही यह टैक्स कर्मचारी की सैलरी से काट लेती है और टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है।

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ऐसे जमा कराएं एडवांस टैक्स 

आप Advance Tax ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से अदा सकते हैं। यदि आप अपने टैक्स का भुगतान ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखाओं में कर भुगतान चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल करना होगा। वहीं, यदि आप ऑनलाइन मोड में Advance Tax का भुगतान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

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  • सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • अब जानकारी भर के लॉगइन करें।
  • यहां आपको “E-Pay Tax” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) वेबसाइट पर आ जाएंगे।
  • यहां “चालान नंबर 280” पर क्लिक करें।
  • अब सभी आवश्यक विवरण भरें और अंत में अपने टैक्स का भुगतान कर दें।

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