Tajinder Pal Singh Bagga को बड़ी राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

अदालत बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली की एक अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

0
170
Tajinder Pal Singh Bagga
Tajinder Pal Singh Bagga

Tajinder Pal Singh Bagga: तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को भाजपा नेता के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। यानी 5 जुलाई तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

अदालत बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली की एक अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में है।

Tajinder Pal Singh Bagga को दी गयी राहत को बढ़ाया गया

Tajinder Pal Singh Bagga: शुरुआत में उन्हें 10 मई तक राहत दी गई थी, जिसे आज और बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों में पंजाब सरकार ने मांग की कि बग्गा को अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा नेता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

पंजाब सरकार ने भी इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मामला मोहाली के रहने वाले AAP नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था। एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में बग्गा की 30 मार्च की टिप्पणी का जिक्र है, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के आवास के बाहर भाजपा युवा विंग के विरोध का हिस्सा थे।

Tajinder Pal Singh Bagga को पिछले शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था, पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका और घंटों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली वापस लाया गया।

संबंधित खबरें…

Allahabad HC: कोर्ट में 10 लाख से ज्‍यादा केस Pending, कैसे मिलेगा न्‍याय ? Bar Association ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लिखा पत्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here