Calcutta High Court के कुलपति को हटाने के आदेश को Supreme Court में चुनौती, राज्‍य सरकार ने दाखिल की याचिका

Supreme Court: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर फिर से कुलसचिव नियुक्त किया। उनकी दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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Supreme Court: कलकत्ता विश्वविद्यालय में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कुलपति के रूप में बहाल करने के राज्य सरकार के आदेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियुक्ति को सही ठहराते हुए आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करेगा।

दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर फिर से कुलसचिव नियुक्त किया। उनकी दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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Supreme Court: हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका

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Calcutta High Court.

कलकत्‍ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।बीते मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की एक खंडपीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए अपना आखिरी फैसला सुनाया।

कोर्ट के आदेश के बाद वादी पक्ष के वकील बिलबादल भट्टाचार्य ने कहा कि मामले की सुनवाई कई दिनों से चल रही थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। अदालत के फैसले में कहा गया है कि कुलपति अब इस फैसले की घोषणा के समय के बाद से कुलपति नहीं हैं, उन्हें हटा दिया गया है।

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