Supreme Court: जेडीयू के पूर्व अध्‍यक्ष Sharad Yadav को SC से मिली राहत, 2 माह बाद खाली करना होगा बंगला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व अध्‍यक्ष शरद यादव को अलॉट किए गए बंगले में 2 माह रहने का समय दिया।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व अध्‍यक्ष शरद यादव को अलॉट किए गए बंगले में 2 माह रहने का समय दिया।सुप्रीम कोर्ट ने यह समय शरद पवार की तरफ से अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद दिया। जिसमें कहा गया है कि 2 महीने बाद बंगला खाली कर देंगे।इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से 2 महीने रहने के एवज में उनसे बंगले का किराया दिए जाने की बात कही।

इस पर शरद यादव की ओर से कहा गया कि अभी उनके राजयसभा संसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।ऐसे में किराया लिए जाने का मतलब ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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Lutyens Zone में अपना बंगला बनाए रखने की मांग करते हुए Supreme Court में दाखिल की थी याचिका

दिल्ली के Lutyens Zone में अपना बंगला बनाए रखने की मांग करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि शरद यादव के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर बंगला खाली कराने के लिए कुछ समय देना उचित होगा। आप इस पर निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केन्द्र सरकार से कहा कि आप निर्देश लेकर बताएंगे। अब 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और मसले पर विचार किया जाएगा।

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