कोयला घोटाले के मामले में सजा का ऐलान हो गया है सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार (16 दिसंबर) को दोषियों को सज़ा सुनाई हालांकि सभी दोषियों को दो महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी गई है।

किस को कितनी सज़ा ?

मामले में दोषी मधु कोड़ा को 3 साल की सजा दी गई है और साथ में 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

VISUL कंपनी के MD विजय जोशी को 3 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया।

एच सी गुप्ता को 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये का जुर्माना।

ए के बसु को भी 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

VISUL कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सभी दोषियों को 3 जनवरी 2018 तक जुर्माना की रकम जमा कराने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर यह सज़ा और बढ़ जाएगी।

सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सज़ा के ऐलान के बाद दोषियों ने कोर्ट से राहत की मांग की और कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करना चाहते हैं। विशेष कोर्ट ने दोषियों की मांग को मानते हुए 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है।

मधु कोड़ा समेत 4 दोषियों और VISUL कंपनी को राजहरा नॉर्थ कर्नपुरा कोयला खदान के आवंटन के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करेप्शन एक्ट के तहत बुधवार को सजा पर बहस पूरी हो गई थी और आज विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया।

सज़ा पर बहस के दौरान मधु कोड़ा की तरफ कहा गया कि उनकी दो छोटी बच्चियां हैं,उन्होंने अपने स्वास्थय का भी हवाला दिया, ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का हवाला दिया जिसके आधार पर सजा कम से कम दी जाये। वहीं बाकी दोषियों ने मेडिकल, फैमिली, बेदाग कार्यकाल, उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा दिए जाने गुहार लगाई। VISUL कंपनी ने कहा कि किपनी की आर्थिक हालात ठीक नही है और कम से कम आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए।

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