Prayagraj: GT रोड से अतिक्रमण हटाने का कोर्ट ने दिया निर्देश, 7 दिसंबर तक मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

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Prayagraj:सूबेदार गंज रेलवे स्टेशन को GT रोड से जोड़ने वाली सड़क के किनारे सेना, प्राइवेट व सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सेना अपनी जमीन खाली कराये और नगर निगम व PDA प्राइवेट व सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाये। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 7 दिसंबर को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम प्रयागराज के नगर आयुक्त रवि रंजन, PDA उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान व सब एरिया मुख्यालय प्रयागराज के कर्नल सचिन गहलोत कोर्ट में हाजिर हुए और प्रगति रिपोर्ट पेश की और बताया कि 1 दिसंबर को बैठक करने वाले हैं। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ कर दी है।

आदेश कुमार की अवमानना याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईंन ने आदेश कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण का सर्वे करने के बाद जगहाें को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।

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