Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर में चरागाह और कब्रगाह की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को विचाराधीन द्वितीय अपील तय करने या 22 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जौनपुर के चंद्र प्रताप की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि बाबा सुक्खू मां प्रभु देवी इंटर कालेज गोल्हागौर जौनपुर की प्रबंध समिति ने चरागाह व कब्रगाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जब याची ने इसके खिलाफ शिकायत की, तो जिला प्रशासन ने अपील खारिज कर दी।
Allahabad HC: अवैध कब्जे की दी थी शिकायत
इस मामले के दौरान प्रबंधक का ग्राम प्रधान आशा देवी देख रही थीं। उसी समय से सार्वजनिक जमीन पर मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज निर्माण के लिए विधायक से 30 लाख रुपये भी स्वीकृत करवा लिए गए हैं।
याची ने चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत दी थी। कोर्ट ने तहसीलदार को धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बाबत तहसीलदार ने बेदखली का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपील खारिज कर दी। इसके चलते याचिका भी खारिज हो गई।
Allahabad HC: सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
इस बाबत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर तथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया। याची ने आरटीआई के जरिए जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर से एसएलपी में जवाब दाखिल करने के लिए केस की जानकारी मांगी। एक माह तक जानकारी न मिलने पर अपील दाखिल की। उसे भी तय नहीं किया गया तो द्वितीय अपील दाखिल की गई है। जब इस मामले में मुख्य सूचना आयुक्त ने भी अपील तय नहीं की, तो याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी प्राप्त कर बताने को कहा है।
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