Delhi High Court: CM Kejariwal के घर के बाहर तोड़फोड़ का मामला,पूछताछ में शामिल होने के लिए 20 लोगों को भेजा नोटिस

Delhi High Court: दिल्ली सरकार की तरफ से CM आवास के आसपास किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने के लिए इजाजत न देने की मांग की। हालांकि DP ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि CM आवास के आसपास किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है।

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Delhi High Court: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की।इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अब तक करीब 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन्हें जमानत मिल चुकी है।इसके अलावा 20 लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इस बाबत जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि मुख्यमंत्री आवास पर हमलवारों को सम्मानित करने का वीडियो भी सामने आया है।दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मसले पर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं?

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Delhi High Court: CM आवास के आसपास विरोध-प्रदर्शन की अनुमति न देने की मांग

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इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से CM आवास के आसपास किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने के लिए इजाजत न देने की मांग की। हालांकि DP ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि CM आवास के आसपास किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले पर दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री सचिवालय को भी दी जाए।
कोर्ट के आदेश पर ASG ने कहा कि सचिवालय को भेजी जाने वाली कॉपी में पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वाले हिस्से को हटाकर भेजे जाने की मांग की।

जिसे कोर्ट ने न मानते हुए पूरी कॉपी सचिवालय को दिए जाने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी मानने से इंकार कर दिया। जिसमें रिपोर्ट की कॉपी याची को दिए जाने की मांग की थी।दिल्ली पुलिस जांच से जुड़ी एक और स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट 21 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा।

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