Delhi High Court ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन योजना पर लगाया Full Stop

Delhi High Court ने केजरीवाल सरकार की दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की महात्वाकांक्षी योजना पर रोक लगा दी है।

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Delhi High Court
Delhi High Court ने दिल्ली सरकार के डोर स्टेप राशन योजना पर लगाई रोक

Delhi High Court की तरफ से दिल्ली सरकार के लिए एक आदेश जारी किया गया है जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अब दिल्ली में डोर-टू-डोर राशन योजना पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अक्टूबर, 2021 में ही डोर स्टेप राशन योजना को मंजूरी दी गई थी।

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केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा था टकराव

डोर-टू-डोर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से टकराव चल रहा था। दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार से डोर-टू-डोर राशन योजना को लेकर केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने को कहा था। क्योंकि केजरीवाल सरकार डोर स्टेप राशन योजना को लागू करने की जिद्द पर अड़ी थी और केन्द्र सरकार व एलजी इसको रोकना चाहते थे।

Delhi High Court
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Delhi High Court ने अक्टूबर में दी थी मंजूरी

हालांकि, Delhi High Court की ओर से डोर स्टेप राशन के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दुकानों को उन सभी कार्डधारकों की जानकारी दे दी जाए जिन्होंने डोर स्टेप राशन का विकल्प चुना है।

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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

डोर स्टेप राशन पर दिल्ली हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली होईकोर्ट के फैसले में किसी भी तरह की दखलअंदाजी करने से साफ इंकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आखिरी फैसला अक्टूबर 2021 में जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी चुनने वालों के हिस्से का राशन डीलरों के पास नहीं पहुंचाया जाएगा।

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