Allahabad HC में नाबालिग बच्चों के पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि हड़प लेने वाली महिला के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने कथित तौर पर फर्जीवाड़ा करने वाली आरोपी महिला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार (Ajit Kumar) ने अंकुर कुलश्रेष्ठ (Ankur Kulshrestha) की याचिका पर दिया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि Ankur के पिता दिनेश चंद्र कुलश्रेष्ठ (Dinesh Chandra Kulshrestha) मध्यप्रदेश के ओरछा (Orchha) में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 के पद में नियुक्त थे। याचिकाकर्ता की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और 2005 में दिनेश चंद्र की मृत्यु हो गई। उस समय याचिकाकर्ता व उसके भाई-बहन नाबालिग थे।
बच्चों की असहाय स्थिति का लाभ उठाया
मामले में यााचिककर्ता का आरोप है कि पिता की मृत्यु होने के बाद स्थिति का लाभ उठाकर सुकेश नाम की महिला ने झांसी की दीवानी अदालत से फर्जी दस्तावेज बनवाए और खुद को दिनेश चंद्र की पत्नी बताते हुए उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य सेवाजनित सभी परिलाभ हड़प लिए। बालिग होने पर जब याचिकाकर्ता ने अपने पिता के विभाग से परिलाभों के लिए संपर्क किया तो उसकी जानकारी में सारी सच्चाई आई। इसके बाद यह याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने सुकेश को नोटिस जारी कर इस मामले में आठ सप्ताह में जवाब मांगा है।
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