Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी आजम खां की मुश्किलें खत्‍म नहीं, जिला अदालत में आरोप हुए तय

Supreme Court: कोर्ट से बाहर निकले सपा नेता आजम खां ने कहा कि यहां हम हैं और देश की सर्वोच्च अदालत में भी हमारा ही ये मैटर डिस्कस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, उसके लिए हम कंटेंप्ट में गए हैं।

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Supreme Court on Azam Khan

Supreme Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो लेकिन जिला रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर 7 मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। अदालत में अब मुकदमों की सुनवाई तेजी से चलेगी। गवाहों की पेशी होगी और उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा।
रामपुर जिला अदालत से बाहर निकले आजम खां मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट के लिए शुक्रगुजार नजर आए वहीं प्रदेश सरकार पर पूछे गए सवालों में सरकार का बचाव करते नजर आए।

सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्टीकरण ही दे डाला कि नमाज पर कहीं पाबंदी नहीं है बल्कि कहां पढ़ी जाए इस पर बहस हो रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को राजा की संज्ञा देते हुए उन्होंने यह तक कह डाला कि यह सब राजा के मन पर निर्भर करता है।

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Supreme Court: Azam Khan in news .

Supreme Court: जिला अदालत में आरोप तय

कोर्ट से बाहर निकले सपा नेता आजम खां ने कहा कि यहां हम हैं और देश की सर्वोच्च अदालत में भी हमारा ही ये मैटर डिस्कस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई, अनदेखी हुई, उसके लिए हम कंटेंप्ट में गए हैं। जो गलत तरीके से यूनिवर्सिटी की जमीन पर जबरन जिला प्रशासन ने कब्जा किया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए हम गए हैं।

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने पर उन्‍होंने कहा विपक्ष का जो कैंडिडेट था वह हार गया।इस विषय पर सरकारी वकील कमल गुप्ता ने बताया आज आजम खां के साथ मामले में जांच प्रेम हुआ है। जिसमें 3 मामले थाना कोतवाली से संबंधित हैं और 4 मामले थाना गंज से डूंगरपुर वाले मामले में चार्ज फ्रेम हुआ है।

आरोपी आजम खां,वीरेंद्र गोयल, फसाहत शानू, ओमेंद्र चौहान माननीय न्यायालय आए थे और माननीय न्यायालय में इनके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। इनमें 3 मामले तो थाना कोतवाली से संबंधित हैं और 4 मामले थाना गंज से डूंगरपुर से संबंधित हैं जहां मकान तोड़कर जबरन कब्जा किया गया है।इस बाबत अब गवाह को तलब किया जाएगा। यतीम खाने के प्रकरण में भी इन आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं।मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई और 30 जुलाई है।

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