UP News: ध्यान दें! अब यूपी में महिलाएं शाम 7 बजे के बाद नहीं कर सकेंगी काम, कंपनी रोकती है तो होगी कड़ी कार्रवाई

जारी आदेश में कहा गया है कि यदि महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है और फिर भी संस्‍थान उसे बुलाता है तो सरकार उसपर कड़ी कार्रवाई करेगी।

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UP News: यूपी में योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से महिलाएं 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करेंगी। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार “कोई भी महिला कर्मी सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद लिखित सहमति के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी।” इतना ही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनी को उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिला कर्मी के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी देना होगा।

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बता दें कि यह आदेश सरकारी से लेकर सभी प्राइवेट संस्थानों के लिए समान रुप से लागू किया गया है। जारी आदेश में लिखा गया है कि, यदि किसी महिला को फिर भी किसी काम के चलते कंपनी रोकती है तो इसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इस फैसले के बाद अब किसी भी महिला से रात की शिफ्ट नहीं करवाई जा सकती है। न ही देर रात तक ड्यूटी करवाई जा सकती है। यह आदेश यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने जारी किया है।

UP News: आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

यूपी श्रम विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि फिर भी कंपनी सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कंपनी महिला को शाम 7 बजे के बाद काम करने को कहती है या सुबह जल्दी बुलाने की बात करती है, यदि महिला इसके लिए मना करती है तो कंपनी उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती।

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मुख्य बिंदु

  • लिखित सहमति के बाद ही महिला को शाम के 7 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले ऑफिस बुलाया जा सकता है।
  • महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है फिर भी संस्‍थान उसे बुलाता है तो सरकार उसपर कड़ी कार्रवाई करेगी।
  • देर रात की शिफ्ट देने पर महिला कर्मचारी के लिए कंपनी को पिक एंड ड्रॉप दोनों की व्यवस्था फ्री में देने होंगे।
  • रात के समय महिलाओं के लिए खाना भी उपलब्‍ध कराना होगा।
  • महिला के लिए कंपनी में बाथरूम, चेंजिंग रूम और पीने का पानी भी होना जरूरी है।
  • महिला कर्मचारी संस्‍थान में तभी काम करेगी जब वहां कम से कम चार और महिला स्‍टाफ की ड्यूटी हो। अकेले महिला को किसी कंपनी में काम करने का अधिकार नहीं।

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