Rakesh Asthana की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, CPIL की तरफ से दायर की गयी है याचिका

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Delhi Jahangirpuri Violence
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना।

Rakesh Asthana की मुसीबत बढ़ सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनसे 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। अदालत CPIL की तरफ से दायर की गयी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बताते चलें कि राकेश अस्थान की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में काफी पहले ही याचिका दाखिल की गई थी। उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए इसके बाद हम सुनवाई करेंगे।

27 जुलाई को बने थे दिल्ली पुलिस प्रमुख

1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस (IPS of Gujarat cadre) अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्त होने के ठीक चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो दिल्ली पुलिस की देखरेख करता है, ने अस्थाना को “जनहित में” सेवा में एक वर्ष का विस्तार दिया था।

आलोक वर्मा के साथ हुआ था विवाद

सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा के साथ भी राकेश अस्थाना विवादों में रहे थे। वर्मा और अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। विवाद बहुत बढ़ने पर दोनों अधिकारियों को जबरन लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। वर्मा ने सरकार के छुट्टी पर भेजने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और शीर्ष न्यायालय ने आठ जनवरी को उन्हें निदेशक पद पर बहाल कर दिया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति को यह मामला सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर उन पर लगे आरोपों पर फैसले का निर्देश दिया था।

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