अनुच्‍छेद 370 मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्‍त को, Supreme Court ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक मांगे जवाब

Supreme Court on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के जम्मू- कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं होगी। CJI ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर ही सुनवाई करेगा।

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Supreme Court on Article 370
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Supreme Court on Article 370: अनुच्छेद 370 के मामले पर दाखिल याचिकाओं पर संविधान पीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई।सीजेआई की अध्‍यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी।शीर्ष अदालत ने कहा मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले सभी हलफनामे और जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएं, नहीं तो सुनवाई के अंतिम समय तक जवाब दाखिल होते रहते हैं।
सीजेआई ने कहा common convenience compilation तैयार किया जाएगा। जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रसन्न और respondents की ओर से वकील कनु अग्रवाल के पास 27 जुलाई तक सभी पक्ष अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी हलफनामा स्वीकार नहीं स्वीकार किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से SG ने कहा सुप्रीम कोर्ट से 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है? उसे लेकर जानकारी दी गई है।

Supreme Court on Article 370 update today
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Supreme Court on Article 370: नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं होगी

Supreme Court on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के जम्मू- कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं होगी।CJI ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर ही सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेपरलैस फाइल किए जाएं।सभी पक्ष अपने जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करें।वरिष्ठ वकील राजू रामचद्रंन ने बताया कि शाह फजल और शेहला राशिद ने इस मामले में अपनी याचिका वापस ले चुके हैं। इसके बाद CJI ने कहा कि इन दोनों के नाम लिस्ट से हटा दिया जाए।

Supreme Court on Article 370: Article 370 के नाम से सूचीबद्ध

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Supreme Court of India.

Supreme Court on Article 370: CJI ने कहा कि Article 370 के नाम से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।सरकार की ओर से साफ किया गया है कि हालाकि आर्टिकल 370 लागू होने कर बाद जम्मू कश्मीर के बदले हालात को लेकर सरकार ने जवाब जरूर दाखिल किया है, लेकिन पर इसे केस से जुड़े संवैधानिक सवालों के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

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