Supreme Court: बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाने पर SC में सुनवाई, केंद्र को नोटिस जारी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश में बच्‍चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाने के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने देश में बच्‍चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाने के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता पीयूष सक्सेना ने आज मामले पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि आज देश में लगभग 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं और लगभग उतने ही निःसंतान दंपति हैं। इसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल तैयार कर सरकार को भी दिया है।

उन्‍होंने कोर्ट के समक्ष बताया कि बच्‍चा गोद लेने की प्रक्रिया बेहद पेचीदा और जटिल है।बच्चा गोद लेना काफी कठिन और मुश्किल भरा है।कानूनी जटिलताओं के चलते हर साल लगभग 4,000 बच्चे ही गोद लिए जा पाते हैं। बच्चों का गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की जरूरत है। इसकी समस्या को हल करने के लिए आपको नियम के साथ अंतरात्मा से करना होगा।

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Supreme Court: जातिगत जनगणना की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल की याचिका

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देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर स्रुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नागेश्वर राव ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी ही एक याचिका अन्य बेंच के सामने सुनवाई के लिए लंबित है। अब इस पर CJI विचार करेंगे।
हालांकि कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

दरअसल जातिगत जनगणना की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।जिस पर जस्टिस खानविलकर की बेंच सुनवाई कर रही है।

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