Delhi में प्रदूषण पर सख्ती, 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर बैन, 6 थर्मल पावर प्लांट बंद, कोर्ट में सुनवाई शुरू

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राजधानी दिल्ली (Delhi) की हवा वक्त के साथ और जहरीली होती जा रही है। इतनी जहरीली की यहां पर सांस लेना मतलब दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 से अधिक है तो इंसान किसी तरह उसमें रह सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। पर देश की राजधानी दिल्ली की हवा गंभीर से बेहद खराब हो गई है। दिल्ली का Air Quality Index (AQI) 379 के पार पहुंच गया है।

कर्मचारियों को करना होगा वर्क फ्रॉम होम

Air Quality Index के बढ़ते नंबर को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों ही परेशान हैं। इस नंबर को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वा.लिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक बैन लगा दिया है। सिर्फ बेहद जरूरी सामान वाले ट्रकों को एंट्री मिलेगी। वहीं कोर्ट के अगले आदेश तक बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 6 थर्मल पावर प्लांट भी 30 नंवबर तक बंद रहेंगे।

हालात इतने गंभीर हैं कि कोरोना काल में बच्चों का स्कूल बंद होने के बाद भी प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए फिर स्कूलों को बंद कर दिया है। बच्चें को कोरोना काल की तरह ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कर्मचारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दफ्तर मे 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकते हैं।

392 पन्नों का दायर किया गया है हलफनामा

प्रदूषण को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। पेट्रोल पर चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं डीजल वाली गाड़ी के लिए 10 साल रखा गया है।

पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफेकेट (PUC) के बिना पेट्रोल भरवाते समय अब 10 हजार रुपये का चालान कट रहा है।

बता दें कि दिल्ली –एनसीआर में  बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे आज सुनवाई हो रही है। 392 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया है।

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