NEET PG Counselling: NEET PG दाखिले में OBC और EWS आरक्षण को Supreme Court की हरी झंडी

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Supreme Court
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NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। Supreme Court के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है।

NEET PG Counselling:इस सत्र से ही मिलेगा लाभ

NEET PG पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EWS और OBC आरक्षण का लाभ इस सत्र सी ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस अंतरिम आदेश में NEET PG के लिए OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा है साथ ही EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूर किया गया है। हालांकि EWS कोटा के लिए तय आय सीमा के मुद्दे पर अंतिम निर्णय कोर्ट के मार्च में मामले की सुनवाई के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद NEET PG काउंसलिंग हो सकेगी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग को जल्द पूरा करने के लिए कहा है।

NEET PG Counselling: गुरुवार को फैसला रखा था सुरक्षित

NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को मेडिकल पीजी कोर्स दाखिले के लिए OBC और EWS आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद NEET PG आरक्षण मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कल तक इस मामले पर पक्षकार अपना लिखित जवाब दाखिल कर सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि NEET PG Counselling मामले में केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट आय सीमा को ‘जस्टिफाई’ करती है, 2019 में आय तय किए जाने से पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

NEET PG Counselling: SG तुषार मेहता ने रखा था सरकार का पक्ष

NEET PG Counselling

NEET PG आरक्षण मामले में केंद्र की तरफ से SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि याचिककर्ताओं की दलील ग़लत है। यह आरक्षण पहली बार नहीं दिया जा रहा। साल 2006 से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जनवरी 2019 से 27 प्रतिशत OBC, 10 प्रतिशत EWS आरक्षण किया गया था।

NEET PG Counselling: क्या है पूरा मामला?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) के 29 जुलाई के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस नोटिफिकेशन में अखिल भारतीय कोटा के लिए तय 50 प्रतिशत सीटों में से NEET PG मेडिकल प्रवेश परीक्षा OBC के लिए 27 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

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