NEET-PG counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बताया उचित, कहा- सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी

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Supreme Court
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NEET-PG counselling 2021: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) गुरुवार PG अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों (एमबीबीएस/बीडीएस और एमडी/एमएस/एमडीएस) मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा पर फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की विशेष पीठ ने एआईक्यू यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वर्ष के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति दी, और कहा कि आगामी वर्षों के लिए मानदंड मार्च के तीसरे सप्ताह तक अंतिम सुनवाई में तय किए जाएंगे।

NEET-PG Counselling 2021
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NEET-PG counselling 2021: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ बोले- आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने AIQ में मौजूदा EWS और OBC आरक्षण के साथ NEET-PG में प्रवेश की अनुमति देने के आदेश कारण बताते हुए फैलला जारी किया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा, क्योंकि हम मानते हैं कि UG और PG के लिए AIQ में OBC के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओ में आर्थिक सामाजिक लाभ का पहलू नही होना चाहिए और योग्यता को ही मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है।

NEET PG Counseling 2021
NEET-PG counselling 2021

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि AIQ राज्यों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में सीटें आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी। इसके लिए केंद्र को कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए केंद्र का निर्णय सही था। उन्होंने कहा कि EWS का मसला AIQ तक ही सीमित नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क EWS के आधार के मापदंड की वैधनिकता का था इसलिए उसे विस्तार से सुनने की जरूरत है। जिसपर मार्च में सुनवाई होगी।

50 फीसदी AIQ सीटों के लिए काउंसलिंग जारी

बता दें कि न्यायमूर्तियों की विशेष पीठ ने एनईईटी यूजी और एनईईटी पीजी के अखिल भारतीय कोटे में 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि 50 फीसदी AIQ सीटों के लिए NEET PG काउंसलिंग चल रही है। जबकि राउंड 1 के खिलाफ पंजीकरण और विकल्प भरना समाप्त हो गया है। वहीं एनईईटी पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का परिणाम घोषित किया जाना बाकी है, जिसे 22 जनवरी को घोषित किया जाना है। एनईईटी पीजी काउंसलिंग के तीन और राउंड होंगे। राउंड 2,3 19 फरवरी तक, मॉप-अप राउंड 24 फरवरी से 10 मार्च और स्ट्रे वेकेंसी राउंड 11 मार्च से 16 मार्च के बीच होगा।

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