गुरुग्राम जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीदने के मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा पर अपने राजनीतिक रसूख और सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलीभगत करके धोखाधड़ी को अंजाम देने के आरोप लगाये गये हैं। इसके अलावा वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गई है। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने इसे बीजेपी सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया है। वहीं हरियाणा के मंत्री और वरिष्ठ नेता अनिज विज ने रॉबर्ट वाड्रा पर गलत तरीके से मुनाफा कमाने के आरोप लगाये हैं।

कांग्रेस नेता मीम अफजल ने बीजेपी सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेवजह तंग करने के आरोप लगाए हैं। मीम अफजल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नेहरू परिवार पर निशाने साधने में लगी है।

इससे पहले भी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स विभाग ने 42 करोड़ रुपये के अज्ञात आय के मामले में नोटिस दिया था। यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ था। इसमें वाड्रा के पास 99 फीसदी का मालिकाना हक है। वाड्रा ने इस मामले को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।लेकिन दोनों ही जगहों पर उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। वाड्रा ने इनकम टैक्स के नोटिस को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थी, जबकि इनकम टैक्स के नोटिस में इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप बताया गया था।

ब्यूरो रिपोर्ट,एपीएन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here