Supertech Emerald के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग का है केस

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Supertech Twin Tower
Supertech Emerald Court Twin Tower

सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald)  की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट द्वारा सुपरटेक एमराल्ड  के ट्विन टावर के 40-40 मंजिला को ढहाए जाने के आदेश के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कई जगहों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में ईडी सुपरटेक के कई ठिकानों पर तलाशी कर  रही है। छापेमारी अभी भी चल रही है। सुपरटेक पर पैसों की हेरा फेरी करने का आरोप लगा है।

Supertech Emerald के अध्यक्ष के निवास पर भी छापेमारी

मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी सिर्फ सुपरटेक के दफ्तरों पर नहीं हुई है बल्कि कंपनी के अध्यक्ष आरके अरोड़ा के घर पर भी हुई है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने ट्विन टावरों (Twin Towers) के कथित अवैध निर्माण से संबंधित एक मामले में अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यही कारण है कि ईडी घर से लेकर दफ्तर पर छापोमारी कर रही है।

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सुपरटेक के कार्यालयों और उसके अध्यक्ष आरके अरोड़ा के आवास के कई स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ट्विन के कथित अवैध निर्माण से संबंधित एक मामले में सुपरटेक और उसके अध्यक्ष आर के अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कोर्ट ने टावर को गिराए जाने का दिया है आदेश

बता दें कि 31 अगस्त को सुपरटेक एमराल्ड केस में Supreme Court ने बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि Supertech के ट्विन टॉर्वस को गिराया जाएंगे। गिराए जाने वाले दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि, यह टॉवर नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे। रियल स्टेट (Real Estate) कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन माह के भीतर कंपनी खुद के पैसों से दोनों ही टॉवर को तोड़े।

बता दें कि साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टॉवर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने मामले की सुवाई करते हुए कहा कि था, जिन लोगों ने भी सुपरटेक ट्विन टॉवर में फ्लैट्स लिए हैं। उन्हें 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम वापस की जाएगी। कोर्ट में कहा गया था कि टॉवर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

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