हाईकोर्ट से Tajinder Bagga को बड़ी राहत, अदालत ने अरेस्ट वारंट पर लगाई रोक

बग्गा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा था कि "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर पहले ही दिए जा चुके हैं।

0
135
Tajinder Pal Singh Bagga
Tajinder Pal Singh Bagga

Tajinder Bagga: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई को अगली सुनवाई तक भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। बता दें कि भाजपा नेता पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कथित आपराधिक धमकी के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में मोहाली कोर्ट ने शनिवार को बग्गा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद बग्गा ने गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका पर तत्काल सुनवाई चंडीगढ़ में न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के आवास पर हुई।

Tajinder Bagga के खिलाफ मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तारी वारंट किया था जारी

बग्गा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा था कि “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर पहले ही दिए जा चुके हैं। न्याय के हित में आरोपी तेजिंदर के गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है।

bagga660
Tajinder Bagga

पंजाब पुलिस ने Tajinder Bagga को किया था गिरफ्तार

इसी मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह बड़े ड्रामे के बीच बग्गा को उनके दिल्ली स्थित घर से हिरासत में ले लिया। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया। वहीं बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। बताते चलें कि नाटकीय घटनाक्रम के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान हुआ, पंजाब पुलिस ने शनिवार सुबह मोहाली की अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसका गिरफ्तारी वारंट हासिल किया।

संबंधित खबरें…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here