आम जनता के लिए केंद्र ने एक बड़ी राहत वाली खबर दी है। सरकार ने मिनरल वॉटर की कीमत अलग-अलग जगहों पर भिन्न होने पर संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा है। अभी तक देश के अलग-अलग स्थानों पर मिनरल वॉटर की बोतल के लिए 50 से 60 रुपए प्रति लीटर तक वसूले जाते हैं लेकिन अब वीवीआईपी जगहों जैसे कि एयरपोर्ट, होटल और मॉल इत्यादि में मिनरल वॉटर की बोतल एक ही रेट में मिलेगी।

Water bottelकेंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट किया कि उपभोक्ता फोरम में बोतलबंद पानी की अलग-अलग जगहों पर वसूली जाने वाली कीमतों से जुड़ी शिकायतें बड़े पैमाने पर आ रही हैं। कंपनियों द्वारा बाकायदा अलग प्रिंट रेट दर्ज किया जा रहा है। गौरतलब है कि अभी सिर्फ रामविलास पासवान ने ट्वीट कर जानकारी दी है, लेकिन इसके कानून के रूप में लागू होने में वक्त लगेगा। इस बोतल की वास्तविक कीमत 10-15 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 में पासवान ने कहा था कि एयरपोर्ट, होटल और मल्टीप्लेक्स आदि जगहों पर बोतलबंद पानी को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई के आंकड़े बताते हैं कि देश में बोतलबंद पानी बनाने वाली करीब 6000 कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 के पास ही एफएसएसएआई का लाइसेंस है। दरअसल फूड सेफ्टी कानून के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए बीआईएस और एफएसएसएआई दोनों से ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन, अक्सर ये कंपनियां सिर्फ बीआईएस से लाइसेंस ले लेती हैं। हालांकि, अब एफएसएसएआई ने साफ किया है कि जिन पानी की बोलतों पर उनका लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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