Supreme Court में Manipur Assembly मामले में पेश हुए SG Tushar Mehta कहा, विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर Governor जल्द ही लेंगे फैसला

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Supreme Court में मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर असेंबली के 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर राज्यपाल जल्द ही फैसला लेंगे।

वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मणिपुर के गवर्नर को 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग की राय मिल जाने के बाद फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

SC 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई कर रहा है

मालूम हो कि मणिपुर विधानसभा में 12 बीजेपी विधायकों के लाभ के पद के संदर्भ में अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपने विचार से अवगत करा दिया है लेकिन गवर्नर उस विषय में फैसला सुनाने से देरी कर रहे हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्व की सुनवाई के दौरान कहा था कि मणिपुर के राज्यपाल अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग की सलाह के बाद उसमें देरी नहीं कर सकते हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो फैसला लेना ही होगा।

Governor विधायकों की अयोग्यता का मामला लटका नहीं सकते

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने देखा कि चुनाव आयोग संबंधित मामले में अपना विचार 13 जनवरी 2021 को दिया था लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उस पर फैसला नहीं लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर विधानसभा के कांग्रेसी एमएलए डीडी थाईसिल ने अर्जी दाखिल करके बीजेपी के 12 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रोफिट के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सभी 12 विधायकों ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के पद को होल्ड किया था और यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में आता है।

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