Nirav Modi Case: भारत आएगा भगोड़ा नीरव मोदी, लंदन HC ने खारिज की याचिका

घोटाले की साजिश काफी विस्तृत थी और अभी भी जांच जारी है। यह कहा जा सकता है कि घोटाले का नेतृत्व नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर किया था।

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Nirav Modi Case: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी की अपील को खारिज करते हुए भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत में प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा। इस साल की शुरुआत में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्यर्पण के पक्ष में पिछले साल से जिला जज सैम गूजी के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश था ।

बता दें कि गुजरात का 51 वर्षीय हीरा व्यवसायी नीरव मोदी पीएनबी बैंक से कथित तौर पर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भाग गया था। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस भेजे जाने के खिलाफ अपील की थी। हालांकि, वह बुधवार को लंदन हाई कोर्ट में याचिका हार गए। अब जब वह इस अपील की सुनवाई हार गए हैं, तो वह 14 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

बता दें कि घोटाले की साजिश काफी विस्तृत थी और अभी भी जांच जारी है। यह कहा जा सकता है कि घोटाले का नेतृत्व नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर किया था। मोदी हजारों करोड़ों करदाताओं की गाढ़ी कमाई लेकर भागे।

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पीएनबी घोटाला कब और कैसे सामने आया?

मुंबई की एक शाखा में पीएनबी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। जब एक भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ, तो एक नए अधिकारी ने उसकी जगह ली। लेकिन इस अधिकारी ने नीरव मोदी और उनकी फर्मों से उन नियमों के अनुसार एलओयू देने के लिए जमानत मांगी, जिन पर उन्हें बताया गया था कि नीरव मोदी और उनकी फर्मों को कई सालों से बिना जमानत के एलओयू प्राप्त करने की आदत है। साथ ही, जिन विदेशी बैंकों ने पीएनबी के एलओयू के आधार पर नीरव मोदी और उनकी फर्मों को कर्ज दिया था, वे पीएनबी के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। इस समय, आंतरिक जांच शुरू हो गई थी लेकिन ऐसे लेनदेन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों ने बैंक के सीबीएस (कोर बैंकिंग सिस्टम) में अनधिकृत एलओयू के प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं रखे थे।

इस प्रकार, 14 फरवरी 2018 को, पंजाब नेशनल बैंक, दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और जनता को एक चौंका देने वाले धोखाधड़ी लेनदेन के बारे में सूचना दी। ऐसे नीरव मोदी घोटाला सुर्खियों में आया।

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