Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रामपुर उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा निर्देश…

भड़काऊ भाषण का मामला साल 2019 का है।

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Azam Khan
Azam Khan

Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने रामपुर में उपचुनाव को लेकर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि रामपुर सत्र न्यायालय पहले आजम खान की अपील पर विचार करे, उसके बाद ही रामपुर में उपचुनाव के बारे में सोचा जाए। फिलहाल कोर्ट ने रामपुर उपचुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Azam Khan (फाइल फोटो)
Azam Khan (फाइल फोटो)

Azam Khan भड़काऊ भाषण मामले में हैं दोषी

बता दें कि सपा नेता और पूर्व विधायक आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाया था। इसके साथ कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। दोषी पाए जाने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और रामपुर में उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी। मालूम हो कि आजम खान ने कोर्ट के इस फैसले को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को आजम खान की विधायकी रद्द करने के मामले में यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था।

क्या है पूरा मामला?

भड़काऊ भाषण का मामला साल 2019 का है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी भाषण के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था, जिसमें आजम खान को दोषी करार दिया गया था। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर आजम खान ने कोर्ट का रुख किया है।

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