Uttar Pradesh government: मथुरा-वृंदावन तीर्थस्थल घोषित, 10 Km के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर लगी रोक

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उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र (Mathura and Vrindavan) को लेकर एक बड़ा एक निर्णय लिया है। अब यहां से 10 किलोमीटर (10 Km) के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सूबे की सरकार ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल (Holy Pilgrimage) घोषित कर दिया है। उस तीर्थस्थल के 10 किलोमीटर की परिधि में मांस और शराब (Meat and Wine) की बिक्री नहीं होगी। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया है।

आपको बता दें कि तीर्थस्थल घोषित किए गए इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं। यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तीर्थस्थलों के विकास का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं।

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योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अब तीर्थस्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है।

पिछले महीने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। तब उन्होंने कहा था कि जो लोग अब तक हिंदूओं के त्योहारों को नहीं मानते थे। मंदिर जाने से कतराते थे, वो लोग भी अब कहने लगे हैं कि राम और कृष्ण भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा को फिर ऊंचा उठाने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। 

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