Supreme Court ने JPSC की परीक्षा में कट ऑफ डेट में छूट की याचिका को किया खारिज

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Supreme Court ने झारखंड लोक सेवा आयोग में आयु सीमा में छूट दिए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि जब पांच वर्षों तक JPSC की परीक्षा नहीं हुई, ऐसे में क्या अभ्यर्थियों को वन टाइम कट ऑफ डेट में छूट दे सकती है?

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट कम करने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गई थी।याचिका के मुताबिक JPSC को प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करनी थी। JPSC ने ऐसा नहीं किया। JPSC की छठवीं परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में प्रतियोगियों का उम्र साल 2011 रखा गया था। अब सातवीं, आठवीं, नौवीं JPSC परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2016 कर दिया गया है। जिसकी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी JPSC की इस परीक्षा में शामिल नही हो सकेंगे।

25 अगस्त को हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में 25 अगस्त को चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों रीना कुमारी, अमित कुमार व अन्य की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही मानते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया था।

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