प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान स्कूल के पिंटो परिवार को हाई कोर्ट से राहत मिली। लेकिन अब इसे प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।

बता दें कि प्रद्युम्न के केस में रेयान स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस पर अगली सुनवाई यानी 7 अक्टूबर तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

अब प्रद्युम्न के पिता ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती कि उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी गई। मुंबई हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार का वीसा और पासपोर्ट सब जमा करा लिया है। कोर्ट की माने तो पिंटो परिवार बचने के लिए विदेश भाग सकता है।

वहीं प्रद्युम्न के पिता के अनुसार पिंटो परिवार बचने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि आरोपी बस कंडक्टर अशोक के वकील का कहना है कि अशोक ने कत्ल नहीं किया है। अशोक के वकील का कहना है कि अशोक को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उससे पुलिस जबरदस्ती गुनाह को कुबूल कराने की कोशिश कर रही है जिसे उसने किया ही नहीं है। पुलिस ने अभी तक उससे जो बयान दिलवाए हैं वो उससे जबरदस्ती दिलवाए हैं।

बता दें कि आरोपी बस कंडक्टर ने पुलिस को बयान दिया था कि “मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मैं स्कूल के बच्चों के टॉयलेट में था। वहां मैं गलत काम कर रहा था। तभी वह बच्चा आ गया। उसने मुझे गलत काम करते देख लिया। सबसे पहले तो मैंने उसे धक्का दिया। फिर अंदर खींच लिया और वह शोर मचाने लग गया जिससे मैं काफी डर गया। फिर मैंने बच्चे को दो बार चाकू से मारा और उसका गला रेत दिया।”

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