Dr. Kafeel Ahmad Khan को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, निलंबन आदेश पर लगी रोक

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Dr. Kafeel Ahmad Khan

Dr. Kafeel Ahmad Khan को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को पारित निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में इस याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 11 नवंबर को होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित रखा गया है।

कोर्ट ने डॉ. कफील अहमद खान के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए एक माह में पूरी रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डा. कफ़ील अहमद खान की याचिका पर यह आदेश दिया है।

डॉ. कफील अहमद खान पर लगा है जबरन बच्चों का इलाज करने का आरोप

मालूम हो कि डॉ. कफील अहमद खान 2018 में महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रखता था। उसी समय बहराइच में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कारण एक हफ्ते में 70 बच्चों की मौत हो गई। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉ. कफील अहमद खान बहराइच गया था।

डॉ. कफील अहमद खान को जबरन बच्चों का इलाज करने व सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इस आरोप के खिलाफ डॉ. कफील अहमद खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। डॉ. कफील अहमद खान का कहना है कि निलंबन के दो साल बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। ऐसे में उसका निलंबन वापस लिया जाए। डॉ. खान का कहना है कि जब एक मामले में निलंबित है तो दूसरे मामले में निलंबित करने का कोई तुक नहीं बनता है।

सरकारी वकील का कहना था कि 27 अगस्त 2021 को जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। याची को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया गया है। सरकार को जांच के दौरान कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब मांगा है।

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