Corona को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया ‘येलो अलर्ट’

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Delhi COVID Protocols
Delhi COVID Protocols

Corona के साथ-साथ नये वैरिएंट ओमिक्रॉन की मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली प्रशासन की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। जिसमें खतरे की सारी संभावनों की समीक्षा के बाद फैसले लिया गया कि दिल्ली में लेवल वन ‘येलो एलर्ट’ लागू कर दिया जाए।

येलो एलर्ट के तहत दिल्ली सरकार कोरोना पाबंदियां को सख्ती से लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार को यह कठोर फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दिल्ली में लगातार दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 फीसदी के ऊपर है। जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को दिल्ली में Corona संक्रमण 0.55 फीसदी था, वहीं 27 दिसंबर को यह बढ़कर 0.68 फीसदी पर पहुंच गया।

दिल्ली में बीते दिनों Corona मामले में वृद्धिदर तेज हुई है

इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वृद्धिदर तेज़ी से बढ़ी है।

हालांकि राहत की खबर यह है कि ज्यादातर कोरोना संक्रमण के मामले में मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी रही है और न ही किसी को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में भी हल्के लक्षणों के साथ मरीज घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं।

दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बीते जुलाई में ही GRAP सिस्टम को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके मुताबिक दिल्ली में Corona संक्रमण दर बढ़ने को ‘Color Covid System’ में बांटा गया है।

इसके मुताबिक जिन-जिन क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण दर बढ़ेगी। उन्हें Color Covid System के जरिये बांटते हुए कोरोना नियमों की सख्ती को बढ़ाना है औऱ कोरोना संक्रमण पर काबू पाना है। कोरोना संक्रमण मामले में सख्त नियम तब लागू होते हैं जब 0.5 फीसदी से ऊपर संक्रमण दर बढ़ती है।

Corona के GRAP सिस्टम में ‘CCS’ के तहत 4 तरह के अलर्ट को जारी किया जाता है

GRAP सिस्टम में ‘Color Covid System’ के तहत 4 तरह के अलर्ट को जारी किया जाता है। जिसमें Level-1 को येलो अलर्ट कहा जाता है। वहीं Level-2 को अंबर अलर्ट कहा जाता है। Level-3 को ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है और Level-4 को रेड अलर्ट कहा जाता है। इस ‘Color Covid System’ में रेड अलर्ट को सबसे खतरनाक स्तर का माना जाता है। इसके जारी होने पर पूर्ण लॉकडाउन जैसी गंभीर स्थिति बन जाती है।

अनुमान के मुताबिक अगर येलो अलर्ट लागू किया जाता है तो इससे मॉल, रेस्तरां, दुकानें, सिनेमा हॉल, स्पा और जिम, सभी प्रभावित होंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने होंगे और निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित करने की अनुमति होगी।

Corona प्रतिबंधों के तहत बाजारों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम को लागू किया जा सकता है

ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सामान और सेवाएं बेचने वाली दुकानों और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट्स को सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच 50 फीसदी क्षमता से काम करना होगा। बार दोपहर से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं और 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं।

सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद करने होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो और अंतरराज्यीय बसें 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी।

ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। शादियों और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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