West Bengal: Mukul Roy की विधायकी खत्म करवाने वाली याचिका पर Supreme Court में हुई सुनवाई, कोर्ट ने स्पीकर से कहा- ‘जल्द लें फैसला’

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Mukul Roy

West Bengal: Supreme Court ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान बनर्जी से Mukul Roy और अम्बिका रॉय (Ambika Roy) को BJP से TMC में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की अयोग्यता पर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करना विधान सभा अध्यक्षों की प्रवृत्ति रही है।

दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि वह रॉय की विधायक पद की अयोग्यता और PAC के चेयरमैन पद से हटाने के मामले पर दाखिल अर्जी पर तुरंत फैसला लें।

Suvendu Adhikari ने रॉय को अयोग्य करने की मांग की थी

मई 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 जून को मुकुल रॉय BJP छोड़ कर TMC में वापस आ गए थे। इसके बाद भाजपा विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्पीकर से रॉय को दलबदल कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं जब स्पीकर द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने में देरी होने लगी तब उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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