Supreme Court: Hate Speech मामले में जितेंद्र नारायण सिंह को बड़ी राहत,कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए दी जमानत

Supreme Court: अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की वह किसी भी तरह से जमानत के दौरान कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने त्यागी के वकील विकास सिंह से कहा कि आप उन्हें ऐसे किसी मामले में शामिल न होने की सलाह दें।

0
126
Supreme Court
Supreme Court

Supreme Court: हरिद्वार हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत के मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में बड़ी रिजवी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की वह किसी भी तरह से जमानत के दौरान कोई भड़काऊ बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने त्यागी के वकील विकास सिंह से कहा कि आप उन्हें ऐसे किसी मामले में शामिल न होने की सलाह दें।

Supreme Court
Supreme Court

Supreme Court: भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

कोर्ट ने कहा कि समाज में सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। वसीम रिजवी को हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने त्यागी पर कथित तौर पर हरिद्वार में हुए धर्म संसद में इस्लाम और पैगम्बर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here