Supreme Court ने सीएम हेमंत सोरेन को दी अंतरिम राहत, झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक

Supreme Court: दरअसल झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा के मामले दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

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Supreme Court on Hemant Soren today
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरित राहत देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ED पर सवाल उठाते हुए कहा की आपके पास सोरेन के खिलाफ सबूत हैं तो कार्रवाई करिये।

कोर्ट ने कहा यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं, तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? आप याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रख कर क्यों चला रहे हैं? कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता या ED द्वारा सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए।

दरअसल झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा के मामले दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

Supreme Court: जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही याचिका दाखिल किए जाने से पहले संबंधित विभाग में की जाने वाली शिकायत की प्रति भी पेश करने को कहा है।इसके अलावा ED से भी केस से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था।

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