Bihar Caste Census मामले की सुनवाई, SC ने पूछा- सरकार लोगों का डाटा कैसे रखेगी सुरक्षित? अगली सुनवाई 14 जुलाई को

Bihar Caste Census: बिहार के जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सर्वे को प्रथमदृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है।

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Bihar Caste Census and Supreme Court
Bihar Caste Census and Supreme Court

Bihar Caste Census: बिहार जातीय गणना मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि राज्य सरकार लोगों की प्राइवेसी और व्यक्तियों के डाटा को कैसे सुरक्षित करेगा?बिहार सरकार कि ओर से वकील श्याम दीवान ने कहा प्राइवेसी और व्यक्तियों के डाटा सुरक्षित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है।जिसकी तैयारी कर सरकार ने कर रखी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा अगर पटना हाईकोर्ट तय समय पर सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटना हाईकोर्ट में 3 जुलाई को मामले की सुनवाई तय की गई है।बिहार सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय कर दी।

Bihar Caste Census hearing in Supreme Court
Bihar Caste Census hearing in Supreme Court

Bihar Caste Census: 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई

Bihar Caste Census: बिहार के जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सर्वे को प्रथमदृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है।3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट मामला नहीं सुनता तो 14 जुलाई को हमें जानकारी दीजिए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक हटाने से मना कर दिया। बेंच ने हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश देने से भी मना किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने पास लंबित रखते हुए 14 जुलाई को अगली सुनवाई की बात कही है।

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