Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए से इंदिरा भवन का नक्शा पेश करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना बताने का निर्देश दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर पूरे शहर का अतिक्रमण हटाने और रोकने की जिम्मेदारी है।सिविल लाइंस में इंदिरा भवन स्थित उसी के मुख्य कार्यालय की बिल्डिंग में अतिक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। हाईकोर्ट में पेश कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे इंदिरा भवन में लोगों ने न सिर्फ जगह-जगह अतिक्रमण कर रखा है बल्कि भवन भी बेहद खस्ताहाल है।
Allahabad HC: अतिक्रमण और गंदगी से बढ़ी दिक्कत
रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इंदिरा भवन के व्यवसायिक क्षेत्र में जगह-जगह अतिक्रमण है। दुकानदारों ने दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं और गलियारों तक में कब्जा किया हुआ है।रखरखाव और साफ-सफाई नहीं होने से बुरा हाल है। पूरी बिल्डिंग में बिजली के तार यहां वहां लटके होने से हादसे की आशंका बनी है।बिल्डिंग की लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है।
कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने पीडीए के अधिकारियों को अगली सुनवाई पर इंदिरा भवन का नक्शा पेश करने को कहा है। इससे पूर्व पीडीए के वकील ने इस मामले में की गई व प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी देने के लिए समय की मांग की।
इरशाद उर्फ़ गुड्डू ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इंदिरा भवन की खस्ता हालत और अतिक्रमण का मामला उठाया है, जिस पर हाईकोर्ट ने दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति कर मौके का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराया। इसके बाद कोर्ट ने इंदिरा भवन का नक्शा तलब कर लिया है मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
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