उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। यहां पर किसी भी मुसीबत को रोकने के लिए कई गुना मेहनत करनी होती है। कोरोना वायरस देश के हर राज्य में तेजी से फैल रहा है। यदि उत्तर प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली तो इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में 28 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना वायरस ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच इलहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है इसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज शामिल है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार ने मानने से इंकार कर दिया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है जिस पर आज सुनवाई चल रही है। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है। सीजेआई एसए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच आज शाम को मामले की सुनवाई कर सकती है।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि, उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों में जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाए। इस फैसले को यूपी सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है।
बता दें कि, लॉकडाउन न लगाने को लेकर यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।
कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनावई के दौरान कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं, शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था।